भोजन बिल सहाय योजना
दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा गैर-आरक्षित जातियों के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन लोगो को इस बात का कोई पता नहीं है कि इसका लाभ कैसे और कहां लेना है इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दूंगा।
Overview of - Hostel food Bill scheme
NAME OF SCHEME
| Hostel food Bill scheme ( भोजन बिल सहाय योजना ) |
KEY BENEFITS
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APPLICABLE STATE
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गुजरात.
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APPLICABLE CATEGORY
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GENERAL CATEGORY (With Bin Anamat gyati certificate )
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APPLICATION MODE
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ONLINE
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PDF MATERIAL
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GIVEN BELOW
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Steps For Get Benefit:
योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
3. फिर इसमें दिए गए फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे सबमिट करें ताकि आप एक आवेदन संख्या (Application Number) उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए किया जाएगा।
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
3. फिर इसमें दिए गए फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे सबमिट करें ताकि आप एक आवेदन संख्या (Application Number) उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए किया जाएगा।
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना की जानकारी:
योजना का प्रारूप / सहायता के मानक:
अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, टेक्निकल, पैरा मेडिकल में अध्ययनरत और अपने तालुका के बाहर गैर-सरकारी / रियायती छात्रावासों में पढ़ने वाले और अपने तालुका में अपने परिवार के बाहर पढ़ने वाले गैर-आरक्षित वर्ग के छात्र 10 महीने के लिए 1200 / - प्रति माह के भोजन भत्ते के हकदार होंगे। ।
किसी भी समाज / ट्रस्ट / संस्था द्वारा संचालित गर्ल्स हॉस्टल में रहना। 9 वीं से 12 वीं तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियां भी उपरोक्त फूडबिल सहायता के लिए पात्र होंगी।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख या उससे कम होगी।
गैर-आरक्षित वर्ग का अर्थ है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।
यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।
नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
किसी भी समाज / ट्रस्ट / संस्था द्वारा संचालित गर्ल्स हॉस्टल में रहना। 9 वीं से 12 वीं तक की पढ़ाई करने वाली लड़कियां भी उपरोक्त फूडबिल सहायता के लिए पात्र होंगी।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख या उससे कम होगी।
गैर-आरक्षित वर्ग का अर्थ है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।
यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।
नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOADS
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर
(1) भोजन सहायता किस पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए उपलब्ध है?
Ans: - छात्रों के लिए GRADUATE स्तर के पाठ्यक्रम (मेडिकल, डेंटल, टेक्निकल, पैरा टेक्निकल) उपलब्ध हैं।
(२) विद्यार्थी के कारण भोजन की कितनी सहायता होती है?
Ans: -1200 / - प्रति माह। 10 महीने के लिए 12000 रुपये की सहायता मिलती है।
(३) छात्र को भोजन सहायता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: - छात्रावास में भोजन के बिल के भुगतान का बिल
(२) खाद्य सहायता में परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
उत्तर: रु। 4.5 लाख से कम होना चाहिए।
(२) सालाना कितनी खाद्य सहायता मिलती है?
उत्तर: रु। 12000 हजार।
(२) क्या हर साल खाद्य सहायता के लिए आवेदन करना आवश्यक है?
उत्तर: -हाँ (हर साल)
(३) यदि छात्रावास को अनुदान मिलता है, तो छात्र खाद्य सहायता के लिए पात्र है या नहीं?
उत्तर: -नहीं।
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानप्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
(1) भोजन सहायता किस पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए उपलब्ध है?
Ans: - छात्रों के लिए GRADUATE स्तर के पाठ्यक्रम (मेडिकल, डेंटल, टेक्निकल, पैरा टेक्निकल) उपलब्ध हैं।
(२) विद्यार्थी के कारण भोजन की कितनी सहायता होती है?
Ans: -1200 / - प्रति माह। 10 महीने के लिए 12000 रुपये की सहायता मिलती है।
(३) छात्र को भोजन सहायता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: - छात्रावास में भोजन के बिल के भुगतान का बिल
(२) खाद्य सहायता में परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
उत्तर: रु। 4.5 लाख से कम होना चाहिए।
(२) सालाना कितनी खाद्य सहायता मिलती है?
उत्तर: रु। 12000 हजार।
(२) क्या हर साल खाद्य सहायता के लिए आवेदन करना आवश्यक है?
उत्तर: -हाँ (हर साल)
(३) यदि छात्रावास को अनुदान मिलता है, तो छात्र खाद्य सहायता के लिए पात्र है या नहीं?
उत्तर: -नहीं।
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानप्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
उत्तर: -नहीं।
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानप्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
आयोग के बारे में जानकारी (About Bin anamat aayog)
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
Gujarat Unreserved Educational & Economical Development Corporation
Address :
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Gujarat - 382010
BIN ANAMAT AAYOG CONTACT NUMBERS : 079-23258688- 079-23258684
BIN ANAMAT AAYOG WEBSITE : https://gueedc.gujarat.gov.in/index.html
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