Swa-rojagar yojana |
self employment scheme ( स्वरोजगार योजनाओं )
दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा गैर-आरक्षित जातियों के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन लोगो को इस बात का कोई पता नहीं है कि इसका लाभ कैसे और कहां लेना है इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दूंगा।
Overview of - self employment scheme
NAME OF SCHEME
| self employment scheme ( स्वरोजगार योजनाओं ) |
KEY BENEFITS
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APPLICABLE STATE
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गुजरात.
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APPLICABLE CATEGORY
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GENERAL CATEGORY (With Bin Anamat gyati certificate )
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APPLICATION MODE
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ONLINE
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PDF MATERIAL
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GIVEN BELOW
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योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना की जानकारी:
योजना का प्रारूप / सहायता के मानक:
इस योजना का लाभ तीन तरीकों से लिया जा सकता है
1. स्वरोजगार के लिए वाहन जैसे रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, मारुति इको, जीप-टैक्सी आदि।
2. किसी भी स्वरोजगार व्यवसाय या किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, किताबों की दुकान आदि के लिए।
3. वाहन के लिए आवश्यक संरचना सहित व्यापार के लिए परिवहन, रसद, यात्रियों, खाद्य न्यायालय आदि प्राप्त करना
इस योजना के बारे में आगे का विवरण इस प्रकार है।
1. स्वरोजगार के लिए वाहन जैसे रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, मारुति इको, जीप-टैक्सी आदि।
2. किसी भी स्वरोजगार व्यवसाय या किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, किताबों की दुकान आदि के लिए।
3. वाहन के लिए आवश्यक संरचना सहित व्यापार के लिए परिवहन, रसद, यात्रियों, खाद्य न्यायालय आदि प्राप्त करना
इस योजना के बारे में आगे का विवरण इस प्रकार है।
- रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, मारुति इकोस, जीप-टैक्सी आदि जैसे स्व-नियोजित वाहनों के लिए ऑनरोड इकाई लागत
- किसी भी स्व-नियोजित व्यवसाय के लिए जैसे व्यवसाय या किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, बुक स्टोर आदि। 10 लाख रुपये या वास्तविक लागत, जो भी कम हो, निगम द्वारा ऋण पर प्रदान किया जाएगा।
- योजना 1 और 2 से ऊपर का ऋण 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उपलब्ध होगा। महिलाएं 4% की साधारण ब्याज दर पर ऋण के लिए पात्र होंगी।
- 3। परिवहन, रसद, यात्री, फूड-स्टॉल आदि रु। 6 लाख रुपये का ऋण 5% ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगा।
स्वरोजगार योजनाओं के लिए मानदंड
- वाहन ऋण योजना में आवेदक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए।
- प्राप्त वाहन को निगम की ओर से गिरवी रखना होगा।
- वाहन की प्राप्ति के तीन महीने बाद ऋण को पांच साल की समान मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
- छोटे व्यवसाय को ऋण प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर शुरू करना होगा और व्यवसाय शुरू करने के तीन महीने बाद ऋण पांच साल की समान मासिक किस्त में वसूल किया जाएगा।
- कुल ऋण राशि रु। यदि यह 7.50 लाख या उससे कम है, तो दो जमानतदार बांड जमा किए जा सकते हैं।
- कुल ऋण राशि रु। यदि यह रु। 7.50 लाख से अधिक है, तो कुल राशि स्वयं या किसी अन्य रिश्तेदार के अचल संपत्ति निगम के पक्ष में गिरवी रखनी होगी।
- प्रत्येक उधारकर्ता को निगम के पक्ष में हस्ताक्षरित पांच खाली चेक देने होंगे।
- सभी स्वरोजगार योजनाओं में निम्नलिखित योग्यताएं भी होंगी।
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए और गैर-आरक्षित श्रेणी का होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ऋण पर ब्याज दर साधारण ब्याज के लिए 5% प्रति वर्ष और महिलाओं के लिए 4% होगी। प्रति वर्ष इतनी ही राशि उधार दी जाएगी। साधारण ब्याज के अनुसार इलाज किया जाएगा।
- ब्याज दर: सीनियर 1 और 2 के लिए 5% प्रति वर्ष और महिलाओं के लिए 4% पर साधारण ब्याज।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सीमा रु। 6 लाख या उससे कम।
पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।
यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।
नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।
यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।
नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOADS
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
FAQ OF self employment scheme
महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
FAQ OF self employment scheme
महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर
(१) स्वरोजगार योजना ऋण वाहन के मानक क्या हैं?
Ans: -रिक्शा, रिकॉर्डिंग, मारुति, इको, जीप, टैक्सी आदि।
(२) स्वरोजगार योजना ऋण व्यवसाय सहायता के लिए क्या मापदंड हैं?
Ans: - कदरियाना दुकान, मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, बुक स्टोर आदि।
(३) स्वरोजगार उन्मुख व्यवसाय के लिए निगम से कितनी राशि देय है?
उत्तर: रु। 10 लाख या जो भी कम हो वसूली योग्य होगा।
(२) पुरुषों और महिलाओं के लिए उपकरण और व्यवसाय में ब्याज दर क्या है?
उत्तर: - पुरुष प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज ऋण के लिए पात्र होंगे जबकि महिलाएं 4% साधारण ब्याज ऋण के लिए पात्र होंगी।
(३) स्वरोजगार योजना में वाहन के मापदंड क्या हैं?
उत्तर: - उपार्जित वाहन निगम के पक्ष में परिपक्व लाइसेंस (आवेदक का), पंजीकरण (वाहन का), बंधक (हाइपोथिसिएशन) किया जाना है। यदि हां, तो बोझ पर ध्यान देना होगा। लेकिन जमानत पर रिहा नहीं होना पड़ेगा।
(२) आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?
Ans: 15 वर्ष से 50 वर्ष तक।
(२) परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
Ans: 6 लाख रु
(२) अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर: -निश्चित संकल्प के अनुसार प्राप्य नहीं।
(२) किस्त चुकाने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: निगम द्वारा तय किए गए बैंक में किश्त का भुगतान किया जाना है।
(१०) स्वरोजगार योजना में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
Ans: - स्वरोजगार के निर्धारित फॉर्म का आवेदन फॉर्म, गारंटी फॉर्म, गैर-आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, आयु का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, L.C. लाइसेंस / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार की कॉपी, बिजनेस कोटेशन, बिजनेस उपयुक्त अनुभव, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक कॉपी (QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Ans: -रिक्शा, रिकॉर्डिंग, मारुति, इको, जीप, टैक्सी आदि।
(२) स्वरोजगार योजना ऋण व्यवसाय सहायता के लिए क्या मापदंड हैं?
Ans: - कदरियाना दुकान, मेडिकल स्टोर, रेडीमेड गारमेंट स्टोर, बुक स्टोर आदि।
(३) स्वरोजगार उन्मुख व्यवसाय के लिए निगम से कितनी राशि देय है?
उत्तर: रु। 10 लाख या जो भी कम हो वसूली योग्य होगा।
(२) पुरुषों और महिलाओं के लिए उपकरण और व्यवसाय में ब्याज दर क्या है?
उत्तर: - पुरुष प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज ऋण के लिए पात्र होंगे जबकि महिलाएं 4% साधारण ब्याज ऋण के लिए पात्र होंगी।
(३) स्वरोजगार योजना में वाहन के मापदंड क्या हैं?
उत्तर: - उपार्जित वाहन निगम के पक्ष में परिपक्व लाइसेंस (आवेदक का), पंजीकरण (वाहन का), बंधक (हाइपोथिसिएशन) किया जाना है। यदि हां, तो बोझ पर ध्यान देना होगा। लेकिन जमानत पर रिहा नहीं होना पड़ेगा।
(२) आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?
Ans: 15 वर्ष से 50 वर्ष तक।
(२) परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
Ans: 6 लाख रु
(२) अधिक ऋण की आवश्यकता होने पर क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर: -निश्चित संकल्प के अनुसार प्राप्य नहीं।
(२) किस्त चुकाने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: निगम द्वारा तय किए गए बैंक में किश्त का भुगतान किया जाना है।
(१०) स्वरोजगार योजना में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
Ans: - स्वरोजगार के निर्धारित फॉर्म का आवेदन फॉर्म, गारंटी फॉर्म, गैर-आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, आयु का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, L.C. लाइसेंस / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार की कॉपी, बिजनेस कोटेशन, बिजनेस उपयुक्त अनुभव, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक कॉपी (QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
- ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां सभी जानकारी मिल सकती है। ।
प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां सभी जानकारी मिल सकती है। ।
प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
आयोग के बारे में जानकारी (About Bin anamat aayog)
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
Gujarat Unreserved Educational & Economical Development Corporation
Address :
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Gujarat - 382010
BIN ANAMAT AAYOG CONTACT NUMBERS : 079-23258688- 079-23258684
BIN ANAMAT AAYOG WEBSITE : https://gueedc.gujarat.gov.in/index.html
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