Videsh Abhyash yojana |
Foreign education scheme ( विदेश अभ्यास योजना )
दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा गैर-आरक्षित जातियों के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन लोगो को इस बात का कोई पता नहीं है कि इसका लाभ कैसे और कहां लेना है इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दूंगा।
Overview of - foreign education scheme
NAME OF SCHEME
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foreign education scheme
(विदेश अभ्यास योजना )
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KEY BENEFITS
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APPLICABLE STATE
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गुजरात.
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APPLICABLE CATEGORY
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GENERAL CATEGORY (With Bin Anamat gyati certificate )
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APPLICATION MODE
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ONLINE
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PDF MATERIAL
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GIVEN BELOW
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योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
3. फिर इसमें दिए गए फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे सबमिट करें ताकि आप एक आवेदन संख्या (Application Number) उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए किया जाएगा।
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
3. फिर इसमें दिए गए फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे सबमिट करें ताकि आप एक आवेदन संख्या (Application Number) उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए किया जाएगा।
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना की जानकारी:
योजना का प्रारूप / सहायता के मानक:
- STD-12 के बाद केवल M.B.B.S, बैचलर (डिप्लोमा के बाद भी डिग्री प्राप्त करने के लिए मान्य है) पोस्ट ग्रेजुएट के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए विदेशों में कुल रु। 15 लाख विदेशी अध्ययन लॉन निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- पात्रता मानदंड: - कक्षा 12 में 60% या अधिक।
- ब्याज दर: 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सीमा रु। 6.00 लाख या उससे कम।
- ऋण गारंटी / दस्तावेज:
- पूरे पाठ्यक्रम के लिए कुल ऋण राशि रु। यदि यह 7.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो दो निश्चित ज़मानतदार जमा किए जा सकते हैं।
- यदि पूरे पाठ्यक्रम के लिए कुल ऋण राशि रु। से अधिक है।
- प्रत्येक उधारकर्ता को निगम के पक्ष में हस्ताक्षरित पांच खाली चेक प्रदान करने होंगे।
- ऋण चुकौती:
- 5 लाख रुपये तक के कुल ऋण के मामले में, इसे अध्ययन पूरा होने के 1 साल बाद 5 (पांच) वर्षों में समान मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा।
- 5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, एक ही मासिक किस्तों को अध्ययन पूरा होने के 1 साल बाद 6 (छह) वर्षों में भुगतान करना होगा।
- चुकाने योग्य ऋण राशि को पहले ब्याज पर जमा करना होगा।
- उधारकर्ता की निश्चित समय सीमा से पहले भी ऋण चुकाया जा सकता है
.
गैर-आरक्षित वर्ग का अर्थ है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।
यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।
नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
गैर-आरक्षित वर्ग का अर्थ है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे ।यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें). फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOADS
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर
(१) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: -आवेदन फॉर्म, गारंटी फॉर्म, गैर-आरक्षित वर्ग प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, स्कूल छोड़ना
उदाहरण के साथ-साथ Std। 10 - 12 की मार्कशीट की एक प्रति, Std की मार्कशीट की एक प्रति। 12 और स्नातक की पढ़ाई से ऊपर, विदेशी विश्वविद्यालयों की।
प्रवेश पत्र, प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले शुल्क का प्रमाण, पासपोर्ट की प्रति, माता-पिता / अभिभावक की संपत्ति का वीज़ा (यदि प्राप्त हो)
मूल्यांकन प्रमाणपत्र और संपत्ति का आधार, माता-पिता / अभिभावक की संपत्ति को गिरवी रखने के लिए सहमति प्रपत्र, आवेदक की बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण योजना में कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं?
Ans: - MBBS से स्नातक करने के बाद, Std-12 के बाद भारत, पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए टेक्निकल, पैरा-मेडिकल, प्रोफेशनल, डिप्लोमा इन रिसर्च जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।
(३) विदेश में अध्ययन के लिए कितना ऋण उपलब्ध है?
Ans: -अधिकतम रु। 15 लाख या उससे कम जो खर्च किया गया है।
(२) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
उत्तर: -अनुगत रु। 6 लाख से कम।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए ब्याज दर क्या है?
उत्तर: - 4% (साधारण ब्याज)।
(३) विदेश जाने के बाद छात्र ऋण के लिए पात्र है या नहीं?
उत्तर: -हाँ।
(२) क्या कोई छात्र विदेश में अध्ययन के लिए १५ लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए पात्र है?
उत्तर: -नहीं।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण कब ब्याज सहित चुकाना होगा?
उत्तर: - अध्ययन पूरा होने के 1 साल बाद (मासिक किस्तों में)।
(२) विदेशी अध्ययन ऋण दस्तावेज में किन मामलों पर विचार किया जाना है?
उत्तर: रु। यदि आप 7.50 लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको परिशिष्ट 1,2 के अनुसार बोझ को पंजीकृत करना होगा। यदि आप रु। 7.50 लाख से अधिक का ऋण लेना चाहते हैं (परिशिष्ट 3, पिता / अभिभावक की संपत्ति गिरवी रखनी होगी) और एक मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करना होगा।
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.
महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर
(१) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: -आवेदन फॉर्म, गारंटी फॉर्म, गैर-आरक्षित वर्ग प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, स्कूल छोड़ना
उदाहरण के साथ-साथ Std। 10 - 12 की मार्कशीट की एक प्रति, Std की मार्कशीट की एक प्रति। 12 और स्नातक की पढ़ाई से ऊपर, विदेशी विश्वविद्यालयों की।
प्रवेश पत्र, प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले शुल्क का प्रमाण, पासपोर्ट की प्रति, माता-पिता / अभिभावक की संपत्ति का वीज़ा (यदि प्राप्त हो)
मूल्यांकन प्रमाणपत्र और संपत्ति का आधार, माता-पिता / अभिभावक की संपत्ति को गिरवी रखने के लिए सहमति प्रपत्र, आवेदक की बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण योजना में कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं?
Ans: - MBBS से स्नातक करने के बाद, Std-12 के बाद भारत, पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए टेक्निकल, पैरा-मेडिकल, प्रोफेशनल, डिप्लोमा इन रिसर्च जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।
(३) विदेश में अध्ययन के लिए कितना ऋण उपलब्ध है?
Ans: -अधिकतम रु। 15 लाख या उससे कम जो खर्च किया गया है।
(२) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा क्या होनी चाहिए?
उत्तर: -अनुगत रु। 6 लाख से कम।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण योजना के लिए ब्याज दर क्या है?
उत्तर: - 4% (साधारण ब्याज)।
(३) विदेश जाने के बाद छात्र ऋण के लिए पात्र है या नहीं?
उत्तर: -हाँ।
(२) क्या कोई छात्र विदेश में अध्ययन के लिए १५ लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए पात्र है?
उत्तर: -नहीं।
(३) विदेशी अध्ययन ऋण कब ब्याज सहित चुकाना होगा?
उत्तर: - अध्ययन पूरा होने के 1 साल बाद (मासिक किस्तों में)।
(२) विदेशी अध्ययन ऋण दस्तावेज में किन मामलों पर विचार किया जाना है?
उत्तर: रु। यदि आप 7.50 लाख रुपये तक का ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको परिशिष्ट 1,2 के अनुसार बोझ को पंजीकृत करना होगा। यदि आप रु। 7.50 लाख से अधिक का ऋण लेना चाहते हैं (परिशिष्ट 3, पिता / अभिभावक की संपत्ति गिरवी रखनी होगी) और एक मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करना होगा।
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी
(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक
(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी
(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
- ऋण आवेदन की सभी दस्तावेजों की मूल प्रति(zerox) हार्ड कॉपी संबंधित जिले के जिला प्रबंधक के कार्यालय में व्यक्ति को दी जानी चाहिए। पता पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां सभी जानकारी मिल सकती है। ।
प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां सभी जानकारी मिल सकती है। ।
प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।
(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)
आयोग के बारे में जानकारी (About Bin anamat aayog)
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।
Gujarat Unreserved Educational & Economical Development Corporation
Address :
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010
Gujarat - 382010
BIN ANAMAT AAYOG CONTACT NUMBERS : 079-23258688- 079-23258684
BIN ANAMAT AAYOG WEBSITE : https://gueedc.gujarat.gov.in/index.html
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