TUITION SAHAY YOJANA - Coaching Help Scheme | Bin anamat Ayog

Coaching Help Scheme for std 11 and 12 students- ट्यूशन - कोच्निंग फी सहाय योजना 


दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा गैर-आरक्षित जातियों के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन लोगो को  इस बात का कोई पता नहीं है कि इसका लाभ कैसे और कहां लेना है इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में पूरी जानकारी दूंगा।





Overview of - Coaching Help Scheme

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NAME OF SCHEME
Coaching Help Scheme ( ट्यूशन - कोच्निंग फी सहाय योजना   )
KEY BENEFITS
  • गैर-आरक्षित वर्ग के छात्र जिन्होंने कक्षा -10 में 70% प्राप्त किया है और कक्षा -11, 12 में विज्ञान स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें प्रति वर्ष 15,000 / - रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
APPLICABLE STATE
गुजरात.
APPLICABLE CATEGORY
GENERAL CATEGORY (With Bin Anamat gyati certificate )
APPLICATION MODE
ONLINE
PDF MATERIAL
GIVEN BELOW




Application Process:

योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 
1. जानकारी देखें यदि आप जानकारी में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो 
2. बिन अनामत आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। (फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।)
3. फिर इसमें दिए गए फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे सबमिट करें ताकि आप एक आवेदन संख्या (Application Number) उत्पन्न करेंगे जिसका उपयोग आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए किया जाएगा।
4.ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो  जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी 
5.यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?

उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Beneficiery Details

योजना का प्रारूप / सहायता के मानक:

स्कूल या कॉलेज के बाहर अतिरिक्त ट्यूशन सहायता के लिए योग्य है
स्कूल / कॉलेज में भुगतान की जाने वाली ट्यूशन या ट्यूशन फीस ट्यूशन सहायता योजना में वसूली योग्य नहीं है। 
गैर-आरक्षित वर्ग के छात्र जिन्होंने कक्षा -10 में 70% प्राप्त किया है और कक्षा -11, 12 में विज्ञान स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें प्रति वर्ष 15,000 / - रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
पात्रता मानदंड: एसटीडी -10 में 70% या अधिक।
प्रत्येक वर्ष केवल एक बार सहायता उपलब्ध होगी।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सीमा रु। 4.5 लाख या उससे कम।
गैर-आरक्षित वर्ग का अर्थ है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हे । 

यदि आपके पास गैर-आरक्षित जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहले फॉर्म डाउनलोड करें। (फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें) 

. फिर फॉर्म का प्रिंट लें और अपना विवरण भरें और इसे ममलाटदार के कार्यालय में जमा करें। (प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय या किसी अन्य प्रकार के शपथ पत्र या तलाटी का प्रमाण आवश्यक नहीं है)।

नोट: जिन लोगों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।


इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।



Click here for Apply Tution Help Scheme



DOWNLOADS

यहाँ निचे दिए गए लिक्स पर क्लिक करके आप योजना के संबधित PDF फ़ाइल् डाऊनलोड कर सकेंगे.


महत्वपूर्ण प्रश्न - उत्तर

FAQ of TUITION SAHAY YOJANA - Coaching Help Scheme | Bin anamat Ayog


ट्यूशन सहायता (कोचिंग सहायता)
(1) ट्यूशन सहायता किस पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए उपलब्ध है?
Ans: -Std 11 और 12 विज्ञान स्ट्रीम के छात्र।

(२) ट्यूशन सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत आवश्यक है?
उत्तर: मानक 10 में 70% या अधिक होना चाहिए।

(२) ट्यूशन सहायता के लिए वार्षिक आय सीमा कितनी है?
उत्तर: रु। 4.50 लाख से कम।

(३) ट्यूशन सहायता कितनी देय है?
उत्तर: रु। 15,000 / -

(२) ट्यूशन सहायता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: ट्यूशन शुल्क का भुगतान करने के लिए रसीद होना आवश्यक है।

(२) इस बात का क्या प्रमाण हो सकता है कि कोई संगठन ट्यूशन सहायता में काम कर रहा है?
उत्तर: - ट्यूशन फीस की पंजीकरण संख्या

(३) ट्यूशन सहायता में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
Ans: - निर्धारित फॉर्म का आवेदन पत्र, गारंटी फॉर्म, गैर-आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण, आधार कार्ड की कॉपी, स्कूल कॉलेज में प्रवेश पत्र (प्रवेश पत्र), प्रवेश पत्र, एल.सी. Std-10 मार्कशीट की कॉपी, ट्यूशन क्लास की फीस (रसीद), बैंक पासबुक की कॉपी का विवरण।(QUE) किस अधिकारी का आय प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा?
Ans: -तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतादार / मुख्य अधिकारी

(QUE) गैर आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र किस अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans: तालुका विकास अधिकारी (TDO) / ममलतदार / जिला समाज कल्याण अधिकारी / उप निदेशक

(QUE)ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदन का प्रिंट आउट लें और नीचे हस्ताक्षर करें। जो  जिले में अध्ययन कर रहे हे उस जिल्लेके नायब नियामक / जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए, सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि) की प्रमाणित प्रति (ज़ेरॉक्स) रूबरू/ कूरियर / पोस्ट / भेजनी होगी

(QUE) यदि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: -आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  • सहायता के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी, सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ संबंधित जिले के उप / समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। पते के लिए यहां क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जहां सभी जानकारी मिल सकती है। ।

      प्रत्येक योजना के बारे में जानकारी के लिए, एक दस्तावेज कैसे प्राप्त करें या इसे कहां प्राप्त करें, प्रशासनिक या अन्य संबंधित मामले के लिए GUEEDC Corporation के कार्यालय को कॉल करें।
प्रशासनिक हेल्पलाइन में: 079-23258688 / 079-23258684
या आप अपने जिला कार्यान्वयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं (जिला कार्यान्वयन अधिकारी की संख्या के लिए यहां क्लिक करें)।

(समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक - सरकारी कार्य दिवसों के दौरान)


आयोग के बारे में जानकारी (About Bin anamat aayog)

          शिक्षा राज्य, आर्थिक विकास और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित उनके सामाजिक विकास के माध्यम से गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों और उनके आश्रित वर्गों को छोड़कर) को बाहर करने के लिए योजनाओं के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, सीधे या एक एजेंट के माध्यम से सी द्वारा, राज्य / केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के सहयोग से या इस तरह के अन्य वित्तीय संस्थानों के तहत आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए संबंधित कार्यक्रम हैं।

Gujarat Unreserved Educational & Economical Development Corporation

Address :

Block No. 2, 7th Floor, D-2 Wing, Karmyogi Bhavan, Sector 10-A, Gandhinagar,
Gujarat - 382010

BIN ANAMAT AAYOG CONTACT NUMBERS : 079-23258688079-23258684

BIN ANAMAT AAYOG WEBSITE : https://gueedc.gujarat.gov.in/index.html



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